पूजा-पाठ का झांसा देकर गड़ा धन निकालने के नाम पर 40 हजार रुपये और 21 तोला सोना ठगने वाला आरोपी गिरफ्तार

अंबिकापुर_सरगुजा पुलिस ने वर्ष 2019 में दर्ज ठगी के एक गंभीर मामले में संलिप्त आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। आरोपी पूजा-पाठ और गड़ा धन निकालने का ढोंग कर लोगों से सोना और नकदी की ठगी करने के मामलों में पहले भी सक्रिय पाया गया है।
अंबिकापुर और शंकरगढ़ दोनों जगह की थी ठगी
पुलिस के अनुसार आरोपी ने पहले अंबिकापुर में ठगी की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद उसने जिला बलरामपुर-रामानुजगंज के थाना शंकरगढ़ में भी इसी तरह की घटना को अंजाम दिया।
शंकरगढ़ के मामले में आरोपी को कुछ समय पूर्व गिरफ्तार कर जिला जेल रामानुजगंज में निरुद्ध किया गया था।
प्रकरण का विवरण
थाना अंबिकापुर में अपराध क्रमांक 399/2019 धारा 420, 34 भादंस. के तहत प्रार्थी जगदीश विश्वकर्मा (52 वर्ष), निवासी केदारपुर, सहेली गली, अंबिकापुर ने शिकायत दर्ज कराई थी कि—
- आरोपी संजय मिश्रा
- तथा उसके साथी
ने पूजा-पाठ और गड़ा धन निकालने का लालच देकर— - ₹40,000 नकद
- 21 तोला शुद्ध सोने का बिस्किट
की ठगी की थी और इसके बाद फरार हो गए थे।
पुलिस द्वारा उस समय लगातार प्रयासों के बाद भी आरोपी का पता नहीं चल सका, जिसके चलते 10 अगस्त 2021 को खात्मा क्रमांक 159/2021 पर मामला बंद किया गया था।
शंकरगढ़ की गिरफ्तारी से दोबारा खुला केस
दिनांक 14 अक्टूबर 2025 को थाना शंकरगढ़ के अपराध क्रमांक 132/2020 धारा 420, 34 में आरोपी संजय मिश्रा (38 वर्ष), निवासी इटावरी, थाना जावा, जिला रीवा (म.प्र.) को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
इस जांच के दौरान आरोपी की संलिप्तता अंबिकापुर की पुरानी ठगी में भी पाई गई।
वरिष्ठ कार्यालय की अनुमति के बाद 2019 के इस प्रकरण की पुनः विवेचना शुरू की गई।
प्रोडक्शन वारंट और आरोपी की स्वीकारोक्ति
माननीय न्यायालय द्वारा जारी प्रोडक्शन वारंट के आधार पर आरोपी को पेश किया गया।
पुलिस रिमांड में पूछताछ के दौरान आरोपी ने—
- ठगी की घटना को स्वीकार किया
- ठगी से ₹12,000 मिलने और उसे खर्च कर देने की बात कही
पुलिस ने पहचान परेड कराई तथा आरोपी की संलिप्तता प्रमाणित होने पर उसे विधिसंगत कार्रवाई के लिए माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।



